उत्तराखंड में विधवा पेंशन योजना क्या है?
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और विधवा महिलाओं की मदद के लिए विधवा पेंशन योजना चलाई जाती है।
इस योजना का उद्देश्य है कि जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। यह राशि हर तीन महीने में एक साथ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है — यानी साल में चार बार ₹4500-₹4500 रुपये के रूप में।
🔹 उत्तराखंड में कितनी विधवा पेंशन मिलती है?
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राज्य सरकार की ओर से ₹1500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
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यह पेंशन हर तीन महीने पर एक बार खाते में आती है।
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यानी सालभर में कुल ₹18,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।
🔹 उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की पात्रता:
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महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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आवेदक महिला गरीबी रेखा से नीचे (BPL कार्डधारी) हो।
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महिला की मासिक आय ₹4000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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महिला का 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का बेटा या पोता न हो।
🔹 विधवा पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया (Online Apply):
अब महिलाएं घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया सरल है —
🧭 Step-by-Step प्रोसेस:
| Step | प्रक्रिया |
|---|---|
| Step 1 | उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं। |
| Step 2 | ‘ऑनलाइन आवेदन’ में जाकर ‘नया आवेदन करें’ विकल्प चुनें। |
| Step 3 | योजना में “विधवा पेंशन योजना” का चयन करें। |
| Step 4 | नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार व वोटर आईडी विवरण भरें। |
| Step 5 | बैंक अकाउंट नंबर, IFSC Code और आय प्रमाण पत्र की जानकारी दें। |
| Step 6 | आवश्यक दस्तावेज (PDF में 1MB से कम) अपलोड करें। |
| Step 7 | Captcha भरकर Submit करें और आवेदन का Print निकाल लें। |
🔹 विधवा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज:
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पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
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आय प्रमाण पत्र (BPL या तहसीलदार द्वारा जारी)
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आधार कार्ड
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वोटर आईडी कार्ड
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बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
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पासपोर्ट साइज फोटो
🔹 विधवा पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें:
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समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
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“Application Status” पर क्लिक करें।
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Application Number, आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर सर्च करें।
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आपकी पेंशन की मौजूदा स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।
🔹 विधवा पेंशन की मौजूदा स्थिति कैसे पता करें:
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ssp.uk.gov.in पर लॉगिन करें।
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योजना में “विधवा पेंशन” चुनें।
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बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर डालें।
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Captcha भरें और “सबमिट” करें — स्थिति तुरंत सामने आ जाएगी।
🔹 उत्तराखंड विधवा पेंशन हेल्पलाइन नंबर:
| संपर्क माध्यम | विवरण |
|---|---|
| 📞 Toll Free Number | 1800-180-4236 |
| 📱 WhatsApp Number | 6395221188 |
| ☎️ Landline Numbers | 0135-2674121, 0135-2674122, 0135-2669764 |
| 📧 Email ID | swditcell@gmail.com, itcell-swd-uk@nic.in |
🔹 FAQs — विधवा पेंशन योजना से जुड़े आम सवाल
प्रश्न 1. उत्तराखंड में विधवा पेंशन के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?
👉 18 से 60 वर्ष के बीच।
प्रश्न 2. पेंशन में कितना पैसा मिलता है?
👉 ₹1500 प्रति माह (हर तीन महीने पर ₹4500 एक साथ खाते में आता है)।
प्रश्न 3. आवेदन कहां करें?
👉 https://ssp.uk.gov.in/ — समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर।
प्रश्न 4. पैसा कहां आता है?
👉 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर खाते में।
🔹 निष्कर्ष:
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना राज्य की उन महिलाओं के लिए राहत की किरण है, जिन्होंने पति को खो दिया है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सरकार इस योजना के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। पात्र महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकती हैं।